• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

ईडी ने रोज वैली ग्रुप की 54 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

ED attaches assets worth Rs 54 crore of Rose Valley Group - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए मामले में रोज वैली ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके प्रमोटरों के खिलाफ चल रही जांच में 54 करोड़ रुपये से अधिक की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने इससे पहले 1117.71 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को कुर्क और जब्त किया था। इस मामले में अब तक कुल 1171.71 करोड़ रुपये की कुर्की हुई है। कुर्क की गई संपत्तियों में गौतम कुंडू और उनकी पत्नी के नाम पर बीमा पॉलिसियां और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में स्थित भवन, भूखंड शामिल हैं, जो कि रोज वैली ग्रुप की कंपनियों द्वारा निवेशकों से एकत्र किए गए धन से प्राप्त किए गए पाए गए थे। ईडी ने प्राथमिकी के आधार पर रोज वैली समूह की कंपनियों और इसके अध्यक्ष सहित अन्य व्यक्तियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की। जांच के दौरान यह पता चला कि रोज वैली ग्रुप ने फर्जी योजनाएं चलाकर जनता से धन एकत्र किया और पुनर्भुगतान में चूक की।
रोज वैली ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर/मालिक/चेयरमैन कुंडू को ईडी ने मार्च 2015 में गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने मामले में अभियोजन पक्ष की दो शिकायतें दर्ज की हैं। इस मामले में एक अरुण मुखर्जी को दोषी ठहराया गया और 2,50,000 रुपये के जुर्माने के साथ सात साल की जेल की सजा सुनाई गई।
मामले में आगे की जांच जारी है।
--आईएएनएस

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-ED attaches assets worth Rs 54 crore of Rose Valley Group
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: new delhi, ed, pmla, rose valley group of companies, attached assets\r\n, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, delhi news, delhi news in hindi, real time delhi city news, real time news, delhi news khas khabar, delhi news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री एवं सभी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर ही रहेगा।
Copyright © 2026 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved