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आधार से मोबाइल लिंक, एजेंट नहीं देख पाएगा ई-केवाईसी डेटा

नई दिल्ली। 12 अंकों की आधार संख्या को मोबाइल से लिंक करवाना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी है। 6 फरवरी 2018 इसकी अंतिम तारीख होगी। इस तारीख तक अगर आपने आधार को मोबाइल से लिंक नहीं किया तो आपके मोबाइल की सेवाएं बंद हो जाएगी। खास बात ये है कि अब आपको आधार से मोबाइल लिंक कराने के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे ही मोबाइल को आधार से लिंक कर सकते हो। एक नई गाइडलाइन के मुताबिक एजेंट के डिवाइस पर कोई डेटा भी स्टोर नहीं होगा। फिलहाल, एजेंट ग्राहकों की तस्वीर और उनका ई-केवाईसी डेटा देख पाते हैं। केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अभी मोबाइल फोन धारकों को 6 फरवरी तक अपना फोन आधार के साथ लिंक करवाना जरूरी है। सरकार ने अदालत में कहा कि सभी मोबाइल फोन नंबरों को ई-केवाईसी वेरिफिकेशन के तहत आधार से लिंक करवाना जरूरी है।

आधार को अपने व्यक्तिगत नंबर से जोडऩे की प्रक्रिया अब सरल हो गई है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने तीन नए नियमों को शुरू किया है। वन टाइम पासवर्ड, एप आधारित और इंटरेक्टिव वॉयस रेस्पांस (आईवीआरएस)। इन तीनों सुविधा के जरिए अपने आधार नंबर को मोबाइल नंबर के साथ जोड़ा सकता है। इसके साथ अब ग्राहक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के स्टोरों पर गए बिना अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ सकते हैं। इससे वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग और गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को काफी फायदा होगा।


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Web Title-Easy linking of Aadhaar with mobile, agent can not see e-KYC data
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