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पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री : दिल्ली हाईकोर्ट ने बीबीसी को नोटिस जारी किया

Documentary on PM Modi: Delhi High Court issues notice to BBC - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (बीबीसी) को गुजरात स्थित एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) की एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें एक 'निर्धन व्यक्ति' के रूप में मुकदमा दायर करने की मांग की गई है। एनजीओ 'जस्टिस ऑन ट्रायल' ने तर्क दिया है कि दो खंड की डॉक्यूमेंट्री में ऐसी सामग्री है जो देश की प्रतिष्ठा पर 'कलंक' लगाती है और भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय न्यायपालिका के खिलाफ झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाती है और अपमान भी करती है।

हाईकोर्ट ने इस अर्जी पर बीबीसी से जवाब मांगा है।

आदेश की प्रति में लिखा है, "वादी (एनजीओ), जिसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक समाज कहा जाता है और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट, 1950 के प्रावधानों के तहत एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में भी पंजीकृत है, ने मुकदमा दायर किया है। हर्जाने के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 3 को लागू करते हुए एक निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा दायर करने की अनुमति मांगी गई है।"

आगे लिखा है, "यह माना जाता है कि उत्तरदाताओं का उपरोक्त आचरण कार्रवाई योग्य है और उन्हें हर्जाने के लिए उत्तरदायी बनाया है, जैसा कि मुकदमे में दावा किया गया है।"

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने तब प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।

इससे पहले डॉक्यूमेंट्री से संबंधित एक अन्य मामले में दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता विनय कुमार सिंह द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में बीबीसी, विकिमीडिया फाउंडेशन और यूएस-आधारित डिजिटल लाइब्रेरी इंटरनेट आर्काइव को समन जारी किया था, जिसमें उन्हें डॉक्यूमेंट्रीया आरएसएस और विहिप से संबंधित कोई अन्य सामग्री प्रसारित करने से रोकने की मांग की गई थी।
--आईएएनएस

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Web Title-Documentary on PM Modi: Delhi High Court issues notice to BBC
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