• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

आय से अधिक संपत्ति का मामला : हरियाणा के पूर्व सीएम चौटाला को 4 साल की सजा, 50 लाख रुपये का जुर्माना

Disproportionate assets case: Former Haryana CM Chautala sentenced to 4 years, fined Rs 50 lakh - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को चार साल जेल की सजा सुनाई और 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की दलीलों के बाद गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सजा पर बहस पूरी हो गई थी। अदालत ने इसके बाद सजा के लिए शुक्रवार का दिन तय किया था।

सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में अपील दायर करने के लिए 10 दिन का समय देने की चौटाला की याचिका को खारिज कर दिया।

इस मामले में जांच एजेंसी अब उनकी चार संपत्तियों को जब्त करेगी। पिछली सुनवाई में, जांच एजेंसी ने चौटाला के वकील का विरोध किया, जिन्होंने 87 वर्षीय राजनेता के लिए चिकित्सा आधार पर रियायत के लिए तर्क दिया था।

इसके बजाय, केंद्रीय एजेंसी ने यह इंगित करते हुए कि दोषी एक सार्वजनिक व्यक्ति है, अधिकतम सजा के लिए तर्क दिया। एजेंसी ने कहा कि सजा कम हुई तो समाज में गलत संदेश जाएगा। यह भी तर्क दिया गया कि चौटाला को दूसरी बार दोषी ठहराया गया है और उनकी छवि साफ नहीं है।

कोर्ट ने 19 मई को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र के अनुसार, चौटाला ने 1993 और 2006 के बीच 6.09 करोड़ रुपये (आय के अपने वैध स्रोत से अधिक) की संपत्ति एकत्र की थी। मई 2019 में, प्रवर्तन निदेशालय ने नई दिल्ली, पंचकुला और सिरसा में स्थित पूर्व मुख्यमंत्री की 3.6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी।

चौटाला को जनवरी 2013 में जेबीटी घोटाले में भी दोषी ठहराया जा चुका है।

2008 में चौटाला और 53 अन्य पर 1999 से 2000 तक हरियाणा में 3,206 जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आरोप लगाए गए थे। जनवरी 2013 में, एक अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय सिंह चौटाला को आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दस साल कैद की सजा सुनाई। चौटाला को 3,000 से अधिक अयोग्य शिक्षकों की अवैध रूप से भर्ती करने का दोषी पाया गया था।

पैरोल पर बाहर, चौटाला को 2 जुलाई, 2021 को तिहाड़ जेल से उचित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 10 साल की जेल की सजा से रिहा कर दिया गया था।

वह 1989 से 2005 के बीच चार बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उनके पोते दुष्यंत चौटाला वर्तमान में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री हैं।

--आईएएनएस

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Disproportionate assets case: Former Haryana CM Chautala sentenced to 4 years, fined Rs 50 lakh
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: in disproportionate assets case, haryana, former cm om prakash chautala, sentenced to 4 years, fined rs 50 lakh, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, delhi news, delhi news in hindi, real time delhi city news, real time news, delhi news khas khabar, delhi news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2024 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved