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राष्ट्रपति के आदेश के बावजूद तुगलक रोड थाने में हाईकोर्ट जज के घर जले नोटों की रिपोर्ट दर्ज नहीं

Despite the President order, no report was filed in Tughlaq Road police station about the burnt notes at the house of the High Court judge - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास पर 14 मार्च, 2025 को आग लगने की घटना के बाद भी तुगलक रोड थाना पुलिस द्वारा जले हुए नोटों की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। जबकि इस मामले में राष्ट्रपति सचिवालय से भी कार्रवाई के निर्देश जारी हो चुके हैं। घटना के बाद, दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने प्रारंभिक जांच कर 22 मार्च, 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश को सूचित किया था कि जज वर्मा के घर में नोट रखे हुए थे जो आग में जल गए। पुलिस कमिश्नर द्वारा उन्हें इस संबंध में वीडियो भी भेजा गया था। हालांकि, जज वर्मा ने स्पष्ट रूप से इन नोटों को अपना या अपने परिवार के किसी सदस्य का होने से इनकार किया था और इसे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने की साजिश बताया था। 25 मार्च तक कोई रिपोर्ट दर्ज न होने पर, राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर के अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने तुगलक रोड थाने में एक रिपोर्ट भेजी। उन्होंने तर्क दिया कि जब जज वर्मा ने जले हुए नोटों को अपना नहीं बताया है, तो ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की जानी चाहिए थी। भंडारी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी प्रेस नोट और संबंधित दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट लिखकर अनुरोध किया कि जज साहब के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके घर में जले हुए नोट किसके थे, कहां से आए और किसने रखे, इस बात की जांच के लिए रिपोर्ट दर्ज की जाए। इस रिपोर्ट की एक प्रति दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को भी भेजी गई थी।
अरोड़ा ने ईमेल के माध्यम से जवाब दिया कि भंडारी की रिपोर्ट को संयुक्त पुलिस आयुक्त के पास भेज दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इसके बाद, भंडारी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को ईमेल के माध्यम से सूचित किया कि तुगलक रोड थाना उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा है और थाने में दी गई रिपोर्ट की प्रति भी संलग्न की। 3 अप्रैल, 2025 को राष्ट्रपति सचिवालय के अवर सचिव ने तुगलक रोड थाने को भंडारी द्वारा कराई गई रिपोर्ट पर कार्रवाई कर उन्हें सूचित करने का निर्देश दिया। हालांकि, 6 अप्रैल तक भी तुगलक रोड थानाधिकारी ने न तो रिपोर्ट दर्ज की और न ही भंडारी को कोई सूचना दी।
इससे क्षुब्ध होकर आज अधिवक्ता भंडारी ने राष्ट्रपति सचिवालय से प्राप्त ईमेल के साथ तुगलक रोड थानाधिकारी को एक रिमाइंडर भेजकर तुरंत रिपोर्ट दर्ज करने का निवेदन किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है, तो वे न्यायालय में परिवाद पेश करेंगे।

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Web Title-Despite the President order, no report was filed in Tughlaq Road police station about the burnt notes at the house of the High Court judge
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