नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा से
संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई 12 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। मुख्य
न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की खंडपीठ ने हिंसा से
संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर अगले सप्ताह 12 मार्च को सुनवाई करने का फैसला
किया। हिंसा के संबंध में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें से भाजपा और
कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर भडक़ाऊ बयान देने पर एफआईआर दर्ज
करने की मांग की गई है।
अन्य याचिकाओं में घायल व पीडि़त लोगों के पुनर्वास
और अन्य राहत की मांग की गई है। माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की
नेता वृंदा करात द्वारा दायर एक याचिका का भी शुक्रवार को अदालत में
उल्लेख किया गया, जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली पुलिस अपराध प्रक्रिया
संहिता का पालन नहीं कर रही है और इस तरह पीडि़तों के लिए अपने लापता
प्रियजनों को ढूंढऩा मुश्किल हो गया है।
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