दिल्ली। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बालिका गृह में बच्चियों के यौन शोषण से जुड़े मामले में यहां एक स्थानीय अदालत ने आज फैसला 20 जनवरी तक के लिए टाल दिया है। इससे पहले 14 जनवरी को फैसला आना था। आपको बताते जाए कि बालिका गृह में बच्चियों के यौन शोषण का आरोप है। दिल्ली के साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ की अदालत को मामले में निर्णय सुनाना था लेकिन वह अब 20 जनवरी को सुनाएंगे। इस मामले में सीबीआई 21 लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। कांड में अबतक किंगपिन बताया गया ब्रजेश ठाकुर समेत 20 आरोपित जेल में बंद हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सीबीआई की ओर से कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में इन आरोपितों पर बलात्कार व बाल यौन शोषण रोकथाम अधिनियम (पॉक्सो ) की धारा 6 के तहत आरोप लगाए गए हैं। चार्जशीट में लगाए गए इल्जाम के साबित होने की स्थिति में आरोपितों को कम से कम दस साल कैद व अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है।
आम चुनाव-2024 : राजस्थान में 12 सीटों पर कम हुआ मतदान, बीजेपी में बेचैनी बढ़ी, 25 में से 25 सीटें जीतना मुश्किल
अमित शाह आज राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित
पाकिस्तान में बारिश का कहर, 87 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा घायल
Daily Horoscope