नई दिल्ली। कंझावला मौत मामले के बाददिल्ली पुलिस ने ये आदेश जारी किया की SHO, ATO, ब्रावो को अपने लाइव स्थान साझा करने के लिए कहा गया है। रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक उन्हें लाइव लोकेशन के साथ अपनी पोजीशन अपडेट करनी होगी। डीसीपी की अनुमति के बिना कोई पुलिस कर्मी थाने से बाहर नहीं जा सकता।
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1 जनवरी की तड़के दिल्ली के बाहरी इलाके में कार द्वारा टक्कर मारने के बाद करीब 12 किमी तक घसीटने से 20 वर्षीय युवती अंजलि की दर्दनाक मौत हो गई थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी 31 दिसंबर की शाम सात बजे घर से निकले थे और रात दो बजे तक सड़कों पर घूमते रहे और इसलिए उस दुर्भाग्यपूर्ण रात में मिले लोगों से उनका सामना कराना जरूरी है।
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