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दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में मनीष सिसौदिया को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Supreme Court refuses to grant bail to Manish Sisodia in Delhi Excise policy scam - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी, जो उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
जस्टिस संजीव खन्ना और एसएनवी भट्टी की पीठ ने सिसौदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए फैसला सुनाया।

शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया है कि सिसौदिया का मुकदमा छह से आठ महीने के भीतर पूरा किया जाए।

इसमें कहा गया है कि अगर मुकदमा धीरे-धीरे आगे बढ़ता है, तो तीन महीने के भीतर सिसौदिया फिर से जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं।

फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि हालांकि कई प्रश्न अनुत्तरित हैं, 338 करोड़ रुपये के हस्तांतरण के संबंध में एक पहलू अस्थायी रूप से स्थापित है।

इसके पहले जुलाई में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

--आईएएनएस

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Web Title-Supreme Court refuses to grant bail to Manish Sisodia in Delhi Excise policy scam
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