नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती डीएसएसएसबी के जरिए करने को मंजूरी दे दी है, जैसा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों के मामले में किया जा रहा है। राज निवास से जारी एक बयान में कहा गया, "चूंकि इसके लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम (डीएसईआर), 1973 और दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम (डीएसईए), 1973 में संशोधन की जरूरत होगी, जो इस तरह के प्रावधानों को नियंत्रित करता है, एलजी ने सरकार (शिक्षा विभाग) को निर्धारित नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है।" ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
एलजी कार्यालय ने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे स्कूलों और उनकी चयन समितियों की स्वायत्तता को इस तरह की भर्ती करने की जिम्मेदारी दी गई है, यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक रिक्त पद पर भर्ती सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की चयन समितियों (डीएसएसएसबी) द्वारा तीन नामों का पैनल पेश किया जाएगा।"
सरकारी स्कूलों के मामले में डीएसएसएसबी प्रत्येक रिक्ति के लिए एक उम्मीदवार का चयन करता है।
दिल्ली के 207 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 8,300 स्वीकृत पद हैं, जिनके लिए समय-समय पर भर्ती की जाती है। जबकि डीएसईआर, 1973 में ऐसी भर्तियों के लिए शिक्षा निदेशक के नामिती के साथ एक चयन समिति का प्रावधान है, जो शिक्षकों और लिपिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया अपनाती है। यह प्रावधान सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए वैकल्पिक होंगे।
--आईएएनएस
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