नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अहम आदेश सुनाते हुए कहा कि
वैवाहिक दुष्कर्म गंभीर मसला है और विचित्र तरीके से संस्कृति का हिस्सा बन
चुका है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायाधीश सी हरिशंकर
की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह भी जानकारी मांगी कि
दुनिया भर में कितने देश इसे अपराध घोषित कर चुके हैं।
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याचिका में पतियों द्वारा अपनी पत्नियों के साथ जबरन सेक्स करने को अपराध
घोषित करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने कहा,वैवाहिक दुष्कर्म बहुत ही
गंभीर मसला है.. क्या दुनिया के शेष हिस्सों में यह अपराध है! कितने देशों
में वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित किया गया है! हाईकोर्ट ने कहा,
वैवाहिक दुष्कर्म संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। देखते हैं, महिलाओं के
लिए दुष्कर्म के खिलाफ मामला दर्ज करवाना कितना मुश्किल होता है।
गैर सरकारी संगठन आरआईटी फाउंडेशन ने अपनी याचिका में भारतीय दंड संहिता की
धारा 375 को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि पति द्वारा अपनी पत्नी के
साथ जबरन सेक्स को दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। केंद्र सरकार भी इस कानून का
समर्थन कर चुकी है।
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