नई दिल्ली। फोन कॉल करते हुए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन द्वारा बताये जाने वाले कोविड-19 के लिए रिकॉर्डेड सावधानी संदेश को हटाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 18 जनवरी को सुनवाई करेगा। यह मामला चीफ जस्टिस डी.एन.पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था, लेकिन याचिकाकर्ता ने सुनवाई को स्थगित करने की मांग की थी क्योंकि जज मामले की भौतिक तौर पर सुनवाई नहीं कर रहे थे। लिहाजा कोर्ट ने मामले को 18 जनवरी को सुनने की तारीख दी है।
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अधिवक्ता ए.के. दुबे और पवन कुमार ने अपनी याचिका में कहा है कि वे इस तरह के कॉलर ट्यून से परेशान सभी करदाताओं की ओर से जनहित याचिका दायर कर रहे हैं।
दलील में दावा किया गया है कि भारत सरकार ने बच्चन को कोरोनावायरस से बचने के उपाय बोलने के लिए फीस दी है। बच्चन का यह रिकॉर्डेड संदेश फोन कॉल कनेक्ट होने से पहले सुनाया जाता है।
बता दें कि बॉलीवुड स्टार और उनके बेटे-बहू भी कोरोनावायरस से संक्रमित हो चुके हैं और कुछ समय बाद वे ठीक हो गए थे।
--आईएएनएस
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