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स्नैपडील पर बगैर मानक वाले प्रेशर कुकर की बिक्री संबंधी सीसीपीए के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Delhi High Court stays order of CCPA regarding sale of pressure cookers without standard on Snapdeal - Delhi News in Hindi

नयी दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्नैपडील पर बगैर मानक वाले प्रेशर कुकर बेचे जाने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाये जाने के केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के आदेश पर रोक लगा दी है।

सीसीपीए ने गत 25 मार्च को जारी आदेश में स्नैपडील पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था तथा उसे गैर मानकीकृत कुकर को वापस लेने को कहा था।

जस्टिस यशवंत वर्मा ने गत 12 अप्रैल को स्नैपडील की याचिका पर सुनवाई करते हुये सीसीपीए के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। इस मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होनी है।

स्नैपडील के वकील जयंत मेहता ने अदालत को बताया कि सीसीपीए ने अपने निर्णय तक पहुंचने में उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई।

स्नैपडील के वकील ने दलील दी कि सीसीपीए ने ऑनलाइन प्लेटफार्म पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और बीआईएस के नियमों का उल्लंघन करने वाले वेंडर को जिम्मेदार भी नहीं ठहराया और पूरी जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म पर डाल दी।

स्नैपडील का कहना है कि वह प्रेशर कुकर का विक्रेता नहीं है बल्कि वह एक बाजार है, जहां अन्य विक्रेता अपने उत्पाद बेचते हैं।

उसने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ऐसे मामलों में निर्माताओं, उसके प्रचारकों, विज्ञापनदाताओं, प्रकाशकों तथा व्यापारियों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है।

उसने साथ ही कहा कि सीसीपीए ने जिस उत्पाद को लेकर उस पर जुर्माना लगाया है, वह उत्पाद बीआईएस सर्टिफिकेट वाला है।

--आईएएनएस

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Web Title-Delhi High Court stays order of CCPA regarding sale of pressure cookers without standard on Snapdeal
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