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दिल्ली HC से केजरी को राहत, आप दफ्तर मामले में LG का आदेश रद्द

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बडी राहत मिली है। केजरीवाल को यह राहत दिल्ली हाईकोर्ट ने दी है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने आप पार्टी के दफ्तर का आवंटन रद्द करने के उपराज्यपाल के फैसले को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने उप राज्यपाल के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि उप राज्यपाल के आदेश में पार्टी दफ्तर का आवंटन रद्द करने के कारणों का ठीक ढंग से विवरण नहीं दिया गया।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली हाइकोर्ट ने आप के दफ्तर का आवंटन रद्द करने के एलजी के फैसले को पलट दिया। उपराज्यपाल का फैसला अवैध हो गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी राघव चड्ढा के इस ट्वीट को रिट्वीट किया।

क्या है मामला:


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Web Title-Delhi High Court sets aside LG order cancelling bungalow allotment to AAP
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