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हनीप्रीत की अग्रिम जमानत पर हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने डेरा चीफ राम रहीम की सबसे बडी राजदार हनीप्रीत की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। ज्ञातव्य है कि हनीप्रीत के वकील प्रदीप आर्य हाईकोर्ट में हनीप्रीत की तीन हफ्ते की अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई। वकील प्रदीप आर्य का कहना है कि हनीप्रीत को जान का खतरा है, इसलिए वह सामने नहीं आ रही है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर डर है तो कोर्ट में सरेंडर कर दें। याचिका में कहा गया था कि हनीप्रीत को घर जाने के लिए तीन हफ्ते की अग्रिम जमानत चाहिए। इस पर कोर्ट ने पूछा कि घर जाने में कितना समय लगता है। साथ ही कोर्ट ने पूछा कि तीन हफ्ते की जमानत क्यों मांगी। हाईकोर्ट ने हनीप्रीत के कोर्ट में उपस्थित ना होने पर भी सवाल उठाए। इस पर हनीप्रीत के वकील प्रदीप ने कहा कि हनीप्रीत परसों जांच में शामिल होने को तैयार है। वहीं हरियाणा पुलिस ने हनीप्रीत की जमानत याचिका का विरोध किया। हरियाणा पुलिस ने कहा कि हनीप्रीत ने दिल्ली में जमानत याचिका क्यों लगाई। ज्ञातव्य है कि हनीप्रीत सोमवार को लाजपत नगर स्थित अपने वकील प्रदीप आर्य के दफ्तर पहुंची थी। प्रदीप आर्य का कहना है कि हनीप्रीत कल सोमवार को उनके ऑफिस आई थी। तो भगोडी घोषित कर दी जाएगी हनीप्रीत:

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Web Title-Delhi High court reserves its order on Honeypreets anticipatory bail plea
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