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दिल्ली हाईकोर्ट से आप MLA सोमनाथ भारती को राहत मिली, यहां जानिए

Delhi High Court quashes FIR accusing AAP MLA Somnath Bharti of domestic violence - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक को राहत प्रदान कर दी है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के MLA और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर घरेलू हिंसा मामले पर दर्ज FIR को खारिज कर दिया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी(आप) के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ उनकी पत्नी की ओर से घरेलू हिसा के मामले में दायर एफआईआर को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति चंद्र शेखर ने यह देखते हुए एफआईआर खारिज कर दिया कि दंपती अब खुशी-खुशी साथ रह रहे हैं और भारती की पत्नी मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं।

2015 में, दिल्ली पुलिस ने भारती के खिलाफ उनकी पत्नी लिपिका मित्रा के साथ मारपीट करने और अपने पालतू कुत्ते द्वारा उनपर हमला करवाने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया था।

पुलिस ने तब कहा था कि आप नेता 2010 में शादी के बाद से ही अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे हैं।

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Web Title-Delhi High Court quashes FIR accusing AAP MLA Somnath Bharti of domestic violence
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