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दिल्ली हाइकोर्ट ने सीसीआई को 2 सप्ताह के भीतर अमेजन मुद्दे को निपटाने का निर्देश दिया

Delhi High Court directs CCI to settle Amazon issue within 2 weeks - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को अमेजन को दी गई मंजूरी को रद्द करने के मामले को निपटाने का निर्देश दिया, जिसे फ्यूचर कूपंस लिमिटेड ने चुनौती दी थी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर निर्देश जारी किया गया, जिसमें 6,000 व्यापारियों की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की गई थी, जिन्होंने फ्यूचर ग्रुप को लगभग 10,000 करोड़ रुपये की राशि के समान की आपूर्ति की थी।

कैट का मानना है कि कॉरपोरेट दिग्गजों की लड़ाई के बीच व्यापारियों को आर्थिक नुकसान नहीं होना चाहिए।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमण ने सीसीआई का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि आयोग 4 जनवरी, 2022 को अमेजन को सुनवाई के लिए बुलाने पर विचार कर रहा है जिसके बाद मामले पर फैसला किया जाएगा।

अदालत ने दलीलों से इनकार करते हुए कहा कि मामले को दो सप्ताह के भीतर निपटाया जाना चाहिए। कैट का प्रतिनिधित्व एडवोकेट सौरभ कृपाल, रजत सहगल और अन्य ने किया।

कैट ने सीसीआई को अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से, वास्तविक लेनदेन के बारे में उनकी गलत बयानी के आधार पर अमेजन को दी गई अपनी स्वीकृति को रद्द करने की मांग की थी।

एफसीपीएल में अपने निवेश के माध्यम से एफआरएल पर नियंत्रण का अमेजन का दावा अवैध है, क्योंकि किसी भी विदेशी कंपनी को फ्यूचर रिटेल लिमिटेड जैसी बहु-ब्रांड खुदरा कंपनी का स्वामित्व या नियंत्रण करने की अनुमति नहीं है।

कैट ने कहा कि अगर इस तरह की गलत बयानी को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो हर कंपनी केवल सीसीआई की मंजूरी लेने के लिए लेनदेन के तथ्यों को गलत तरीके से पेश करेगी और बाद में सीसीआई द्वारा अनुमोदित एक अलग लेनदेन को अंजाम देगी।

इसने यह भी कहा कि एफआरएल की योजना में प्रस्तावित लेनदेन, यदि प्रभावी हो जाते हैं, तो यह सुनिश्चित होगा कि हजारों निवेशकों और शेयरधारकों को फ्यूचर ग्रुप को सौंपे गए उनकी मेहनत की कमाई की वसूली के लिए एक जीवन रेखा मिलेगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित बैंक अपनी बहीखाते में एक और बड़े गैर-निष्पादित ऋण के शामिल होने की संभावना से बचेंगे।

व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए, कैट ने सीसीआई से वर्तमान याचिका की विषय वस्तु से संबंधित सभी दस्तावेजों, अभिलेखों, आंतरिक नोटों और अन्य जानकारी के लिए निर्देश जारी करने के लिए अदालत से राहत मांगी है।

इसने सीसीआई को चार जून के कारण बताओ नोटिस के संबंध में कानून और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार दस दिनों की अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।

कैट ने वास्तविक लेनदेन के बारे में गलत बयानी के आधार पर अमेजन को दी गई अपनी मंजूरी को रद्द करने की मांग की थी।

इसने कहा कि अगर इस तरह की गलत बयानी को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो हर कंपनी केवल सीसीआई की मंजूरी लेने के लिए लेनदेन के तथ्यों को गलत तरीके से पेश करेगी और बाद में सीसीआई द्वारा अनुमोदित लेनदेन के रूप में अलग-अलग लेनदेन को अंजाम देगी।

--आईएएनएस

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Web Title-Delhi High Court directs CCI to settle Amazon issue within 2 weeks
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