• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया को पत्नी, परिवार से मिलने की इजाजत दी

Delhi High Court allows Sisodia to meet wife, family - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी, लेकिन पुलिस हिरासत में। हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक सिसोदिया अपनी पत्नी से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मिल सकते हैं। सिसोदिया को किसी भी तरह से मीडिया से बातचीत नहीं करने और अपने परिवार के अलावा किसी और से नहीं मिलने का निर्देश दिया गया है।

इसके अलावा, इसने सिसोदिया को सेल फोन और इंटरनेट से दूर रहने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति डी.के. शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से अंतरिम जमानत मामले पर स्थिति रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है और जमानत याचिका के साथ-साथ अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

न्यायाधीश ने कहा, सीबीआई मामले में अंतरिम जमानत याचिका को मैं 4 जुलाई को सूचीबद्ध करूंगा।

सुनवाई के दौरान ईडी ने सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने का विरोध किया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने तर्क दिया कि सिसोदिया पुलिस सुरक्षा में अपनी पत्नी से मिल सकते हैं।

उन्होंने कहा, उन्होंने मंत्री के रूप में 18 विभागों को संभाला और उनके पास अपनी पत्नी से मिलने का समय नहीं था। अब वह जमानत पाने के लिए ये आधार बना रहे हैं।

एएसजी ने यह भी कहा कि सिसोदिया ने कुछ दिन पहले ही अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली थी और अब उन्होंने फिर से इसी तरह की याचिका दायर की है। एएसजी ने कहा, चार दिन पहले, उन्होंने याचिका वापस ले ली। अब वे फिर से वापस आ गए हैं। उनकी पत्नी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में अपने वकील के माध्यम से अंतरिम जमानत याचिका दायर की, जिसमें उनकी पत्नी की मेडिकल कंडीशन को जमानत का आधार बताया गया।
--आईएएनएस

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Delhi High Court allows Sisodia to meet wife, family
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: delhi high court, manish sisodia, justice, dk sharma, ed, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, delhi news, delhi news in hindi, real time delhi city news, real time news, delhi news khas khabar, delhi news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2024 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved