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हाईकोर्ट ने कहा, शाहीन बाग पर हो रहे प्रदर्शन पर सरकार जनहित ध्यान में रख कार्रवाई करे

नई दिल्ली। दिल्ली के शाहीन बाग-कालिंदी कुंज में हो रहे प्रदर्शन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की। दिल्ली हाई कोर्ट ने मथुरा रोड-कालिंदी कुंज के बीच रोड खोलने को लेकर कहा कि पुलिस कानून के तहत अपना काम करे। हालांकि कोर्ट ने जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की इजाजत दी।


15 दिसंबर से लगातार हो रहा है विरोध प्रदर्शन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस जन हित को देखते हुए काम करे। इसी के साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले को खत्म कर दिया है। शाहीन बाग में 15 दिसंबर से स्थानीय लोग नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन दिल्ली से नोएडा जाने वाली सड़क पर हो रहा है। इस वजह से एक महीने से इस रुट से गुजरने वाले लोग काफी परेशान हो रही थी। आपको बताते जाए कि कालिंदी कुंज का रास्ता पिछले 15 दिसंबर से बंद है।



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Web Title-Delhi High Court asks concerned authority to look into the matter in larger public interest and deal with issue of maintaining law andorder
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