नई दिल्ली। दिल्ली के शाहीन बाग-कालिंदी कुंज में हो रहे प्रदर्शन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की। दिल्ली हाई कोर्ट ने मथुरा रोड-कालिंदी कुंज के बीच रोड खोलने को लेकर कहा कि पुलिस कानून के तहत अपना काम करे। हालांकि कोर्ट ने जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की इजाजत दी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
15 दिसंबर से लगातार हो रहा है विरोध प्रदर्शन...
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस जन हित को देखते हुए काम करे। इसी के साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले को खत्म कर दिया है। शाहीन बाग में 15 दिसंबर से स्थानीय लोग नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन दिल्ली से नोएडा जाने वाली सड़क पर हो रहा है। इस वजह से एक महीने से इस रुट से गुजरने वाले लोग काफी परेशान हो रही थी। आपको बताते जाए कि कालिंदी कुंज का रास्ता पिछले 15 दिसंबर से बंद है।
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