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दिल्ली हाईकोर्ट ने ओला, उबर ऑटो की यात्रा पर जीएसटी लगाने की अधिसूचना को बरकरार रखा

Delhi HC upholds notification to levy GST on Ola, Uber Auto rides - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को ओला और उबर जैसे ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स के माध्यम से बुक किए गए ऑटो-रिक्शा पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने की सरकारी अधिसूचना को बरकरार रखा। उबर इंडिया ने नवंबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन को चुनौती दी है। जस्टिस मनमोहन और मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने माना कि ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के वर्गीकरण को कानून द्वारा मान्यता दी गई थी, जो कि विचाराधीन सूचनाओं के कारण होने वाले भेदभाव को रोकता है।

अदालत ने कहा कि आदेश मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं, सेवा प्रदाताओं के एक वर्ग के रूप में वर्गीकरण अलग अधिनियम के प्रावधानों में मान्यता प्राप्त है। वर्गीकरण का उद्देश्य प्राप्त करने की मांग के साथ तर्कसंगत संबंध है।

तर्क के अनुसार, इन सूचनाओं को प्राप्त करने के बाद, यदि कोई ऑटो-चालक ऐप-आधारित एग्रीगेटर के साथ पंजीकृत होता है और ऐसे प्लेटफार्मों का उपयोग करने वाले ग्राहकों को यात्री परिवहन सेवाएं प्रदान करता है, तो प्राप्त किराए पर 5 प्रतिशत या 12 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा।

उबर ने कहा कि अधिसूचनाओं ने संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया क्योंकि सरकार का सड़क पर चलने जैसे ऑफलाइन तरीकों का उपयोग करके ली गई ऑटो सवारी पर ऐसा कोई कर लगाने का इरादा नहीं था। यह तर्क दिया गया था कि ऑटो चालकों द्वारा मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान की जाने वाली यात्री परिवहन सेवाओं और ऑटो चालकों द्वारा ऑफलाइन प्रदान की जाने वाली यात्री परिवहन सेवाओं के बीच कर ट्रीटमेंट में कोई अंतर नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार के निर्देश उचित वर्गीकरण की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं।
--आईएएनएस

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Web Title-Delhi HC upholds notification to levy GST on Ola, Uber Auto rides
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