याचिकाकर्ता की ओर से वकील विजय कुमार शुक्ला ने पीठ को बताया कि कई
मुस्लिम युवकों से निकाह करने वाली हिन्दू लड़कियों ने उन्हें संपर्क किया
और बताया कि उनको तीन तलाक का खतरा बना हुआ है या हो चुका है, जिसके बाद वे
न तो मुस्लिम पति के घर रह पा रही हैं और न ही मुस्लिम से शादी करने के
बाद वे अपने मायके लौट पा रही हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि तीन तलाक से
पीडि़त महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है लेकिन सुप्रीम कोर्ट
के सामने केवल मुस्लिम महिलाओं का मामला है जबकि हिन्दू महिलाएं भी तीन
तलाक से प्रभावित हैं।
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