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दिल्ली HC में अस्थाना की दिल्ली पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्ति के खिलाफ याचिका खारिज

Delhi HC junks plea against Asthana appointment as Delhi Police chief - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने सदर आलम नाम के व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी। पीठ ने 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर दो हफ्ते के भीतर फैसला करने को कहा था। मामले में विस्तृत निर्णय दिन में बाद में अपलोड किया जाएगा।

अस्थाना ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था कि उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका या तो व्यक्तिगत प्रतिशोध है या जनहित याचिका की आड़ में छद्म युद्ध(प्रॉक्सी वॉर) है। उन्होंने तर्क दिया कि उनके खिलाफ लगातार सोशल मीडिया अभियान चल रहा है और उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से एनजीओ 'सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' द्वारा दायर एक हस्तक्षेप आवेदन में भी अस्थाना की दिल्ली पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्ति को चुनौती दी गई थी।

केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था कि राष्ट्रीय राजधानी की एक विशिष्ट और विशेष आवश्यकता है, जो कुछ अप्रिय और बेहद चुनौतीपूर्ण सार्वजनिक व्यवस्था की समस्याओं/दंगों/अपराधों का एक अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ है, इसलिए गुजरात-कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की आयुक्त के रूप में नियुक्ति जनहित में की गई है।

अस्थाना की नियुक्ति को सही ठहराते हुए, केंद्र ने एक हलफनामे में कहा, "इसमें शामिल जटिलताओं और संवेदनशीलता को देखते हुए और यह भी विचार करते हुए कि संतुलित अनुभव के साथ उपयुक्त वरिष्ठता का कोई भी अधिकारी एजीएमयूटी कैडर में उपलब्ध नहीं था, यह महसूस किया गया कि एजीएमयूटी कैडर से संबंधित एक अधिकारी बड़े राज्य कैडर, जिन्हें शासन की जटिलताओं का अनुभव था और जिन्हें व्यापक पुलिसिंग की बारीकियों का ज्ञान था, उन्हें पुलिस आयुक्त दिल्ली का प्रभार दिया गया है।"

(आईएएनएस)

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Web Title-Delhi HC junks plea against Asthana appointment as Delhi Police chief
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