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लॉकडाउन में फीस पर निजी स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी, केजरीवाल सरकार ने बनाए ये नियम

उपमुख्यमंत्री ने सभी प्राइवेट स्कूलों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा किसी भी छात्र का नाम ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से नहीं हटाया जाएगा। यदि कोई अभिभावक अपने बच्चों की फीस जमा न कर पाए, हो तो ऐसे छात्रों को भी ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में शामिल रखा जाए। यदि किसी भी प्राइवेट स्कूल ने अपने किसी भी छात्र को ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली से बाहर किया तो उसके खिलाफ भी दिल्ली सरकार कार्रवाई करेगी करेगी दिल्ली सरकार कार्रवाई करेगी भी दिल्ली सरकार कार्रवाई करेगी करेगी दिल्ली सरकार कार्रवाई करेगी।
दिल्ली सरकार ने एक महीने की ट्यूशन फीस के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क न वसूलने के आदेश दिए हैं। साथ ही सरकारी आदेश में ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी न वसूलने के आदेश दिए गए हैं।
छात्रों के साथ ही दिल्ली सरकार ने विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को भी राहत प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मनीष सिसोदिया ने कहा सभी प्राइवेट स्कूल अपने शिक्षकों व स्टाफ को समय पर वेतन देते रहे। जिन स्कूलों के पास फंड की कमी है वह स्कूल अपनी पेरेंट कंपनियों से पैसे लेकर स्टाफ को समय पर वेतन देने की व्यवस्था करें।
--आईएएनएस

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Web Title-Delhi government Instructions, private schools will not increase fees
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