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लॉकडाउन में फीस पर निजी स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी, केजरीवाल सरकार ने बनाए ये नियम

नई दिल्ली। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल अब फिलहाल छात्रों से 3 माह की फीस एक साथ नहीं वसूल पाएंगे। दिल्ली सरकार ने ऐसा करने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल छात्रों से एक महीने की ट्यूशन फीस से अधिक रकम नहीं लेगा। इसके साथ ही कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा। ट्यूशन फीस प्रत्येक महीने के हिसाब से जमा करवानी होगी। स्कूल 3 महीने की ट्यूशन फीस एक साथ नहीं ले सकेंगे।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कोई भी प्राइवेट स्कूल कोरोना संकट और लॉक डाउन के इस दौर में स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा। दिल्ली सरकार ने इसके लिए सभी स्कूलों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
यदि कोई स्कूल 3 महीने की फीस एक साथ मांगता है या फीस वृद्धि करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मनीष सिसोदिया ने कहा यह आदेश सभी प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा, फिर चाहे वह स्कूल सरकारी जमीन पर बना हो या फिर गैर सरकारी सरकारी सरकारी जमीन पर बना हो।

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Web Title-Delhi government Instructions, private schools will not increase fees
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