दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने अनुपस्थित मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा की घोषणा की है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणबीर सिंह ने कहा "हमने अनुपस्थित मतदाताओं को इस बार पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी है। अनुपस्थित मतदाताओं में दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक) शामिल हैं। उन्हें सुविधा का लाभ उठाने के लिए 14 जनवरी से 19 जनवरी के बीच फॉर्म-12डी जमा करना होगा।" ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने कहा, "अनुपस्थित मतदाता एएसडी (अनुपस्थित/स्थानांतरित/मृत) मतदाताओं से भिन्न होते हैं। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को अनुपस्थित मतदाता माना जाएगा।"
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