नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। इस दौरान दिल्ली सरकार ने सर गंगा राम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम के उल्लंघन के लिए सर गंगा राम अस्पताल पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। गंगा राम अस्पताल पर कोरोना वायरस के टेस्टिंग के नियमों के चलते एफआईआर दर्ज करवाई दी गई है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आईपीसी की धार 188 के तहत गंगा राम अस्पताल पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में बताया है कि अस्पतालों को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन करना और केवल आरटी पीसीआर ऐप के माध्यम से सैंपल एकत्र करना अनिवार्य था। सर गंगा राम ने सैंपल एकत्र करने के लिए आरटी पीसीआर का उपयोग नहीं किया।
इससे पहले प्रेस को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि कोई भी अस्पताल अब किसी भी संदिग्ध केस को वापस नहीं भेजे। उन्होंने आरोप लगाया था कि अस्पतालों की सेटिंग राजनीतिक दलों से है और वे दिल्ली सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा था कि दिल्ली में पर्याप्त टेस्ट नहीं किए जा रहा है। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग सेंटर्स पर दिल्ली सरकार बहुत कम सैंपल पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बचाव करते हुए कहा कि कई लैब गलती कर रही थीं।
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