नई दिल्ली। कुछ ही घंटे पहले 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सुरेंद्र सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में जमानत दे दी। अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी आशु गर्ग ने सुरेंद्र सिंह को 20,000 रुपये की जमानत राशि पर जमानत दे दी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इसी अदालत ने शनिवार की सुबह इसी मामले में बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद मामले में पेश न होने को लेकर 17 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आपको बता दें कि सुरेंद्र सिंह पर 2014 में दक्षिणी दिल्ली के नारायणी इलाके में गैर कानूनी तरीके से पोस्टर और होर्डिग्स लगाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इसके पहले भी कमांडो पर आरोप लग चुके हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक करन सिंह तंवर का दावा है कि कमांडो ने अपने चुनावी हलफनामे में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की गलत जानकारी दी। साथ ही इनकम टैक्स का ब्यौरा भी छिपाया। तंवर ने इसे कोर्ट में चुनौती दी है।
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