मामले को आपराध प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 156(3) के तहत दायर किया
गया था, जो दंडाधिकारी को किसी भी मामले में जांच करने के लिए पुलिस को
निर्देश देने की शक्ति मुहैया कराता है।
ठाकुर ने दिल्ली के रिठाला
क्षेत्र में रैली को संबोधित करने के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। उन्होंने
कहा था कि देश के गद्दारों को, गोली मारो.. को।" वर्मा ने कथित रूप से कहा
था कि राष्ट्रीय राजधानी में 500 सरकारी संपत्तियों पर मस्जिदों और
श्मशानों का निर्माण किया गया है।
उन्होंने कहा था कि ये अवैध
निर्माण जिन क्षेत्रों में हुए हैं, वे दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर
निगम, दिल्ली जल बोर्ड और कई अन्य सरकारी एजेंसियों की जमीन है। ठाकुर और
वर्मा पर चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार पर
क्रमश: 72 और 96 घंटे की पाबंदी लगाई गई थी।
(IANS)
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