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दिल्ली कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को नया बैंक खाता खोलने की इजाजत दी, आखिर क्यों, यहां पढ़ें

Delhi court allows Manish Sisodia to open new bank account - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली, । दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नया बैंक खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी है।
यह फैसला ईडी द्वारा सिसोदिया के पहले खाते को सीज किए जाने के बाद आया है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया को दिल्ली के पटपड़गंज निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा विधायक के रूप में अपने वेतन को उस नए खाते में जमा करने के उद्देश्य से दिल्ली विधानसभा को संबोधित एक अनुरोध पत्र पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी, जिसे वह खोलना चाहते हैं।सिसोदिया ने कहा था कि ईडी ने उनके पहले बचत बैंक खाते की सीज कर दिया, जिस कारण उनके परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि अदालत ने स्पष्ट किया कि नया बैंक खाता खोलने के लिए सिसोदिया को किसी अनुमति की जरूरत नहीं है।कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के नाम का नया बैंक अकाउंट खोलने के लिए दस्तावेजों पर दस्तखत करने की इजाजत दी। मामले की आगे की सुनवाई 22 सितंबर को होनी है।

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Web Title-Delhi court allows Manish Sisodia to open new bank account
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