इससे पहले कोर्ट ने चंद्रशेखर को सशर्त जमानत देते हुए 4 सप्ताह के लिए
दिल्ली से बाहर रहने का आदेश दिया था। उन्हें इस शर्त पर जमानत दी गई थी कि
वे चिकित्सा उपचार को छोडक़र अगले चार सप्ताह तक दिल्ली नहीं आएंगे और इस
दौरान किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल भी नहीं होंगे। अभी तक चंद्रशेखर
को हर शनिवार एसएचओ सहारनपुर को अपनी अटेंडेंस देनी पड़ती थी। पुलिस का
आरोप था कि चंद्रशेखर के भडक़ाऊ भाषण के बाद हिंसा हुई। हालांकि कोर्ट ने इस
संबंध में पुलिस से सबूत और रिकॉर्डिंग मांगी थी, लेकिन पुिलस रिकॉर्डिंग
पेश नहीं कर पाई।
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