नई दिल्ली। कोरोना जैसी महामारी की रोकथाम के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के पहले दिन राष्ट्रीय राजधानी के अलग-अलग इलाकों में पुलिस ने 1012 मामले दर्ज किए। इनमें से ज्यादातर मामले धारा-188 और दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत दर्ज किए गए। आईएएनएस को दिल्ली पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, ' ये आंकड़े दिल्ली के पंद्रह पुलिस जिलों से प्राप्त हैं। खबर लिखे जाने तक इन पंद्रह जिलों में से तीन जिलों (मध्य, बाहरी और पश्चिमी) से आंकड़े पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध नहीं हो सके हैं।' ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
दिल्ली पुलिस मुख्यालय से जारी अधिकृत बयान के मुताबिक, 'यह आपराधिक मामले आईपीसी की धारा- 188 व दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 65 व 66 के तहत दर्ज किये गये। आईपीसी की धारा-188 के तहत राजधानी में सबसे कम यानि एक-एक मामला दर्ज किया गया उत्तरी और बाहरी उत्तर जिले में। हाल ही में दंगों के चलते बदनाम हुए उत्तर पूर्वी जिले में भी धारा-188 के तहत महज 2 केस ही दर्ज किये गये।'
दिल्ली पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक, 'कुल दर्ज मामलों में 100 मामले विभिन्न थानो में आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज हुए। जबकि दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 65 के अंतर्गत 475 और दिल्ली पुलिस एक्ट की ही धारा 66 के तहत 323 सहित 801 केस दिल्ली पुलिस एक्ट के अधीन दर्ज किये गये। 15 जिलों में धारा 188 के तहत सबसे ज्यादा 29 मामले दक्षिण पूर्वी जिले में दर्ज हुए। जबकि इस जिले में डीपीएक्ट के तहत सबसे ज्यादा और कुल 211 केस दर्ज किये गये।
--आईएएनएस
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