नई दिल्ली। देशभर में लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और दुष्कर्म की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। उन्नाव और कठुआ गैंगरेप की घटना सामने आने के बाद सरकार पर कई सवाल उठने शुरू हो गए है। इसी बीच केंद्र सरकार ने कानून और सख्त बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। अब 12 साल की उम्र के बच्चों से रेप करने पर सरकार मौत का प्रावधान जारी करने जा रही है। केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने बताया कि पोक्सो एक्ट में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमे 0-12 साल की उम्र के बच्चों से बलात्कार करने पर दोषियों को अधिकतम दंड के तौर पर मौत की सजा दी जा सके। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को करेगा।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बाद हरियाणा में भी 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ बलात्कार पर कठोर सजा के फैसले पर मुहर लगा दी गई है। हरियाणा विधानसभा ने ऐतिहासिक बिल पास किया जिसमें दंड विधि संशोधन विधेयक 2018 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। 12 साल की कम उम्र के बच्चों के साथ बलात्कार करने पर दोषी को मृत्युदंड की सजा होगी। बता दें कि राजस्थान में अभी 16 साल से कम उम्र की नाबालिग के साथ बलात्कार करने पर आजीवन कारावास और जुर्माना का प्रावधान है।
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