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केंद्र ने SC को बताया, आधार लिंक कराने की समय सीमा 31 मार्च 2018 तक बढ़ी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड से लिंक करने की अनिवार्यता की समय सीमा अब 31 दिसंबर 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी गई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी है। ऐडवोकेट जनरल के.के. वेणुगोपालन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार उन लोगों को लाचार करने वाला कदम नहीं उठाएगी, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। उन्हें समाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ लेने से 31 मार्च तक नहीं रोका जाएगा।

केंद्र सरकार ने इससे पहले बैंक अकाउंट को 12 अंकों वाले यूनीक नंबर से जोडऩे की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 की थी। मोबाइल और बैंक अकाउंट्स को आधार से जोडऩे की अनिवार्यता और इसकी संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने आधार को बैंक अकाउंट और मोबाइल से लिंक करने की अनिवार्यता को गैरकानूनी बताया है।



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Web Title-Deadline for Aadhaar linking for govt schemes extended to March 31, 2018
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