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शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में होगी सुनवाई

बब्बर ने अपनी शिकायत में कहा है कि थरूर ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से बयान दिया, जोकि न केवल हिंदू देवता को नीचा दिखाने के लिए था, बल्कि अपमानजनक भी था। बाबर ने अदालत से आग्रह किया कि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499/500 (मानहानि) के तहत मामला चलाया जाए। थरूर ने बंगलौर साहित्य उत्सव के मौके पर 28 अक्टूबर को कहा था, "मोदी शिवलिंग पर बैठे एक बिच्छू के समान हैं। आप उसे अपने हाथ से हटा नहीं सकते और न ही 'चप्पल' से मार सकते हैं।" थरूर ने कहा कि मोदी के बारे में यह बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सदस्य ने 2012 में एक संवाददाता से कही थी। वह उसी को दोहरा रहे हैं।
-आईएएनएस

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Web Title-Criminals against Shashi Tharoor In defamation case Will hear
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