• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर की मांग पर 11 सितंबर को कोर्ट का फैसला

Courts decision on demand for FIR against Sonia Gandhi on September 11 - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट अपना फैसला 11 सितंबर को सुनाएगा। यह याचिका विकास त्रिपाठी नामक व्यक्ति ने दाखिल की थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी ने 1980 में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले ही फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा लिया था। मामले की सुनवाई अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया की अदालत में हुई। याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से सीनियर एडवोकेट पवन नारंग, अनिल सोनी और अन्य वकीलों ने अदालत में पक्ष रखा।
एडवोकेट पवन नारंग ने दलील दी कि उस समय, यानी 1980 में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए भारतीय नागरिक होना अनिवार्य था। उन्होंने यह भी कहा कि उस समय पासपोर्ट या राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को निवास प्रमाण पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
लाइव लॉ के मुताबिक, याचिका में कहा गया कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हुआ, जबकि उन्होंने 1983 में भारतीय नागरिकता प्राप्त की। 1982 में उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया, जबकि वह उसी पते पर रह रही थीं।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि नाम हटाने की वजह यह थी कि फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया गया था।
वकीलों ने अदालत से आग्रह किया कि सोनिया गांधी के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप में एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद 11 सितंबर को दोपहर 4 बजे फैसला सुनाने की बात कही है।
--आईएएनएस

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Courts decision on demand for FIR against Sonia Gandhi on September 11
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: new delhi, congress, former president sonia gandhi, fir registered\r\n, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, delhi news, delhi news in hindi, real time delhi city news, real time news, delhi news khas khabar, delhi news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री एवं सभी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर ही रहेगा।
Copyright © 2026 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved