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अदालत ने PMLA के एक मामले में दो आरोपियों को चार साल की सजा सुनाई

Court sentences two accused to four years in a PMLA case - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। जयपुर की एक विशेष अदालत ने पीएमएलए के एक मामले में दो आरोपियों को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पीएमएलए कोर्ट ने राहुल भारद्वाज और मुकेश कुमार भारद्वाज को सजा सुनाते हुए एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा, अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कुर्क की गई 1,55,00,145 रुपये की सभी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया।

इस मामले में, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने राहुल भारद्वाज और मुकेश कुमार भारद्वाज के आवासीय परिसरों की तलाशी ली।

डीआरआई टीम ने तलाशी के दौरान 100.642 किलोग्राम केटामाइन, एक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, 70.50 लाख रुपये नकद, दो कारें और अन्य विविध आपत्तिजनक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए।

मामले की जांच के बाद डीआरआई ने 2013 में आरोपियों के खिलाफ विशेष एनडीपीएस कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद, इस शिकायत के आधार पर, ईडी ने जयपुर में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शुरू किया।

पीएमएलए जांच से पता चला कि आरोपी राहुल भारद्वाज और मुकेश भारद्वाज ज्यादातर डाक पार्सल के माध्यम से अमेरिका में ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, मुख्य रूप से केटामाइन के निर्यात में शामिल थे।

ईडी ने कहा कि जांच के दौरान, ईडी द्वारा पीएमएलए के प्रावधानों के तहत 1,55,00,145 रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी, जिसकी पुष्टि निर्णायक प्राधिकरण ने की थी। जांच पूरी करने के बाद, 30 मार्च 2016 को जयपुर में पीएमएलए अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की गई।

--आईएएनएस

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Web Title-Court sentences two accused to four years in a PMLA case
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