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अदालत ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

Court reserves order on Satyendra Jain bail plea - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जो कथित धन शोधन मामले में 31 मई से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं।

अदालत ने कथित धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में ईडी और बचाव पक्ष के वकील की दलील सुनने के बाद जैन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इस पर शनिवार को फैसला आने की संभावना है।

सोमवार को सत्येंद्र जैन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई थी।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन की गिरफ्तारी के एक दिन बाद 31 मई को, सीबीआई की विशेष अदालत की न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने उन्हें 9 जून तक एजेंसी की हिरासत में भेज दिया था, जिसे बाद में पांच दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। 9 जून को अदालत की सुनवाई के ठीक बाद, राउज एवेन्यू कोर्ट से बाहर निकलते समय बेचैनी की शिकायत के बाद उन्हें पास के एक अस्पताल में ले जाया गया।

अदालत के बाहर बेचैनी महसूस होने पर मंत्री को ईडी मुख्यालय ले जाया गया और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गय।

सीबीआई ने जैन, उनकी पत्नी और अन्य पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध में शामिल होने का आरोप लगाया है। 31 मार्च को, ईडी ने अस्थायी रूप से जैन के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया था।

ईडी ने 6 जून को हाल ही में जैन, उनकी पत्नी और उनके सहयोगियों के कई स्थानों पर छापेमारी की थी, जिन्होंने या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता की थी और मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रियाओं में भी वे शामिल थे।

छापेमारी के दौरान 2.85 करोड़ रुपये की नकदी और 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए हैं।

--आईएएनएस

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Web Title-Court reserves order on Satyendra Jain bail plea
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