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न्यायालय ने रखा राहुल गांधी, सोनिया गांधी की याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में आयकर विभाग के कर निर्धारण से जुड़े नोटिस को चुनौती देने वाली राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस की एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय फैसला 10 सितंबर को सुनाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने याचिका दायर कर आयकर विभाग की उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया के टैक्स मूल्यांकन की दोबारा जांच करने को कहा गया था। इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) तुषार मेहता ने बताया कि पहले यंग इंडियन के सन 2010 में केवल दो शेयर होल्डर के पास 550 शेयर ही थे।

इसके बाद 100 रुपए प्रति शेयर के दर से बाजार से खरीदा गया, ये जानकारी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से हमें प्राप्त हुई है। शेयर का बाजार का मूल्य भी चेक किया जाता है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। इस कम्पनी में भी नियम था कि शेयर बेचने पर आडिट मॉर्केट के मुताबिक होता है। 100 रुपए प्रति शेयर खरीदे गए शेयर की कीमत बहुत ज्यादा थी।

उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट यंग इंडिया कंपनी का था, 90 करोड़ में यंग इंडिया ने इसे एक्वायर किया था। इस सारा मामले में देखने पर लगता है कि यंग इंडिया कंपनी ने एजेएल को टेक ओवर केवल प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए किया गया है।

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Web Title-Court decides on Rahul Gandhi, Sonia Gandhi plea
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