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कोर्ट से आप विधायक सोमदत्त को लगा झटका, छह महीने की सुनाई सजा

नई दिल्ली। कोर्ट से सदर बाजार से आप विधायक सोमदत्त को झटका लगा है। न्यायालय ने विधायक को गंभीर चोटें पहुंचाने के मामले में 6 महीने की सजा सुनाई है। यह मामला जनवरी 2015 में गुलाबी बाग का है, जब सोमदत्त ने शिकायतकर्ता संजीव राणा की बेसबॉल के बैट से पिटाई की थी। उस समय सोमदत्त विधायक नहीं थे। सुनवाई में अदालत ने आप विधायक को दोषी ठहराया था।
राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने सोमदत्त को गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी माना था। दोषी विधायक की सजा पर अदालत ने गुरुवार को दलीलें सुनीं और इसके बाद 6 महीने की सजा सुना दी है। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि शिकायतकर्ता संजीव राणा की गवाही भरोसेमंद व गैरविरोधाभासी है। उनके पास सोमदत्त को फंसाने का कोई कारण नहीं था और बचाव पक्ष ने ऐसा कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया है।

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Web Title-Court awards 6-month jail term on AAP MLA Som Dutt
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