सैनिटाइजर के साथ भी ऐसा ही है, दुकानों के रैक से सैनिटाइजर गायब हैं।
हालांकि सैनिटाइजर खरीदकर ले जाते एक ग्राहक ने बताया कि जान-पहचान वालों
को ऊंचे भाव पर देने से दुकानदार मना नहीं करते हैं। इन बातों से जाहिर है
कि मास्क और सैनिटाइजर की कीमत तय होने पर दोनों वस्तुएं बाजार से गायब हो
चुकी हैं और इनकी कालाबाजारी शुरू हो चुकी है।
केंद्रीय उपभोक्ता मामले,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को ट्वीट
के जरिए बताया कि कोरोनावायरस (कोविड-19) के फैलने के बाद से बाजार में
विभिन्न फेस मास्क, इसके निर्माण में लगने वाली सामग्री और हैंड सैनिटाइजर
की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है। इसलिए सरकार ने इसे गंभीरता से
लेते हुए इनकी कीमतें तय कर दी हैं।
पासवान ने बताया, आवश्यक वस्तु अधिनियम
के तहत 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही
रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी, तीन प्लाई मास्क की खुदरा कीमत आठ रुपये
प्रति मास्क और और तीन प्लाई के मास्क की कीमत 10 रुपये प्रति मास्क से
अधिक नहीं होगी।
इसी प्रकार सैनिटाइजर की 200 मिलीलीटर की एक बोतल की खुदरा
कीमत 100 रुपये तय की गई है, और अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी
अनुपात में रहेंगी। ये कीमतें 30 जून, 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी।
(IANS)
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