नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक अहम फैसले लेते हुए टीवी चैनलों पर कंडोम के विज्ञापनों को लेकर एडवाइजरी जारी की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि कंडोम के विज्ञापनों का टेलीकास्ट दिन में नहीं रात को ही किए जाएगे। एडवाइजरी में स्मृति ईरानी के नेतृत्व वाले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि कंडोम के विज्ञापन केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही दिखाए जाएं। ताकी केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में निहित प्रावधानों का सख्त पालन करते हुए ऐसे कंटेट को बच्चों तक पहुंचे जाने से रोका जा सके। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में लिखा गया है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ चैनल कई बार कंडोम का विज्ञापन चलाते हैं, जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। इस बाबत टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल, 1994 पर ध्यान देना चाहिए, जिसके नियम 7 (7) के तहत ऐसे विज्ञापन जिनसे बच्चों की सुरक्षा प्रभावित होती हो या उन पर गलत प्रभाव डालते हो, उन्हें ना चलाया जाए। वहीं नियम 7 (8) कहता है कि विज्ञापनों में अनुचित, अश्लील, डरावना या अपमानजनक विषय या वर्णन नहीं होना चाहिए।
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