नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बीएसएफ के बाद अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के भीतर रिक्तियों में भी पूर्व-अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है। वहीं इसके साथ ही पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में भी 5 साल की छूट दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिए इसकी घोषणा की है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि सीआईएसएफ में रिक्तियों का दस प्रतिशत भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होगा। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सीआईएसएफ में भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जाएगी। वहीं बाद के बैच को तीन साल तक आयु सीमा में छूट मिलेगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार भूतपूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी। इसके लिए सीआईएसएफ के 1968 के अधिनियम में संशोधन किया गया गया है।
गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में ऐसी ही घोषणा पूर्व अग्निवीरों के लिए बीएसएफ की भर्तियों के लिए भी किया था।(आईएएनएस)
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