नई दिल्ली। केंद्र और राज्य सरकारों के अफसर ही सूचना का अधिकार कानून को फेल करने में जुटे हैं। निर्धारित अवधि में सूचनाएं देने से कतरा रहे हैं। अधिकतर अफसरों की मंशा रहती है कि सूचनाएं ना ही दी जाएं तो बेहतर है। ऐसा ही एक मामला डीजीसीए मुख्यालय से जुड़ा है। इस मुख्यालय से ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग संबंधी सूचना मांगी गई थी। लेकिन, आरटीआई में 15 फरवरी, 2023 तक यह सूचना नहीं दी गई। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सूचना मांगने वाले आवेदक गिरिराज अग्रवाल का कहना है कि उनका आवेदन डीजीसीए मुख्यालय में 28 दिसंबर, 2022 को प्राप्त हो गया था। इसकी रसीद उनके पास उपलब्ध है। नियमानुसार डीजीसीए मुख्यालय को 30 दिन के अंदर इस आवेदन पत्र का निस्तारण करना चाहिए था। लेकिन, उन्हें 15 फरवरी तक भी इसका कोई रिस्पांस नहीं मिला है। हालांकि कानून में 30 दिन के बाद अपील करने का अधिकार है। लेकिन, आम आदमी अपील में जा नहीं पाता। क्योंकि इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि पहली बात तो अपीलीय अधिकारी से मिलना ही बहुत मुश्किल है। अगर किसी तरह मिलना भी हो जाए तो अपीलीय अधिकारी भी जल्दी से फैसला नहीं करता। अपील करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही होनी चाहिए।
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