नई दिल्ली। केंद्र ने बैटरी चालित वाहनों (बीओवी) को पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) जारी करने या नवीनीकरण करने और नए पंजीकरण चिह्न् के असाइनमेंट के लिए शुल्क के भुगतान से छूट दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 27 मई को इस संबंध में एक मसौदा अधिसूचना जारी की जिसमें बीओवी के आरसी के नवीनीकरण को छूट देने का प्रस्ताव केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में और संशोधन किया गया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मंत्रालय के मुताबिक, ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गया है। मंत्रालय ने कहा, "इस मसौदा अधिसूचना जारी होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आम जनता और सभी हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गई हैं।"
--आईएएनएस
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