नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने एक
क्रांतिकारी सुधार उपाय के तहत गुरुवार को अमेरिका, ब्रिटेन, जापान में
प्रतिबंधित उपयोग के लिए अनुमोदित कोविड-19 टीकों के लिए भारत में नियामक
प्रणाली जारी की जो डब्ल्यूएचओ की आपातकालीन उपयोग सूची के लिए सूचीबद्ध
हैं।
व्यापक विचार-विमर्श के बाद, नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी.के.
पॉल की अध्यक्षता में कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय
विशेषज्ञ समूह ने यूएस एफडीए, ईएमए, यूके एमएचआरए, पीएमडीए जापान द्वारा
प्रतिबंधित उपयोग या जो डब्ल्यूएचओ आपातकालीन उपयोग लिस्टिंग (ईयूएल) में
सूचीबद्ध हैं, के लिए कोविड-19 टीकों की मंजूरी के लिए नियामक प्रणाली जारी
की। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
यह फैसला देश में कोविड मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच
लिया गया है, जिसमें एक ही दिन में 2 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं, जो
अब तक 1,73,123 लोगों की जान ले चुके हैं।
सरकार ने 13 अप्रैल को
इन विदेशी उत्पादित टीकों के लिए नियामक प्रणाली को महत्वपूर्ण सुव्यवस्थित
और तेजी से ट्रैक करने को मंजूरी दी थी।
इस निर्णय का उद्देश्य थोक
दवा सामग्री सहित आयात को प्रोत्साहित करने के लिए भारत द्वारा ऐसे विदेशी
टीकों तक त्वरित पहुंच को सुगम बनाना और समाप्ति क्षमता का इष्टतम उपयोग
करना है, जो देश के भीतर वैक्सीन विनिर्माण क्षमता और कुल वैक्सीन उपलब्धता
को बढ़ावा देगा।
इस कदम को ध्यान में रखते हुए, भारतीय ड्रग्स
कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) की अध्यक्षता में केंद्रीय ड्रग्स
स्टैंडर्डस कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ) ने गुरुवार को इस मार्ग की
व्याख्या की, जिसमें एनईजीवैक की सिफारिशों के आधार पर विदेशी टीकों के
अनुमोदन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों की तैयारी शामिल है।
मंत्रालय
ने कहा कि इन दिशा-निर्देश सीडीएससीओ ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया गया
है। सीडीएससीओ संबंधित हितधारकों को इन दिशा-निर्देशों का व्यापक रूप से
प्रसार करने के लिए कदम उठाएगा।
आपात स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग
के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदकों को आवेदन सीडीएससीओ को भेजा जा
सकता है। मंत्रालय ने कहा, विदेशी निर्माता द्वारा अपनी भारतीय सहायक कंपनी
के माध्यम से या भारत में अपने अधिकृत एजेंट के माध्यम से आवेदन किया जा
सकता है।
डीसीजीआई आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग की अनुमति
जारी करेगा, जिसमें वैक्सीन जैसी शर्तों का उपयोग राष्ट्रीय कोविड-19
टीकाकरण कार्यक्रम के तहत निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
--आईएएनएस
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