नई दिल्ली। पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा, डीएमके की राज्यसभा सदस्य कनिमोझी और दो अन्य के खिलाफ 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की सुनवाई एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को 25 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने इस मामले में दाखिल दस्तावेजों की संख्या और तकनीकी प्रकृति की वजह से इसकी सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायाधीश ने कहा कि इन दस्तावेजों के अध्ययन में काफी समय लग सकता है और जरूरत पडऩे पर अन्य स्पष्टीकरण के लिए मामले की सुनवाई के लिए 25 अक्टूबर की तिथित तय कर दी। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई पर इस मामले में फैसले की तिथि निर्धारित की जाएगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अदालत 2जी स्पेक्ट्रम मामले के अंतर्गत दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई कर रहा है। एक की जांच सीबीआई कर रही है और दूसरे की जांच प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) कर रहा है। 26 अप्रैल को न्यायालय में इस मामले में अंतिम बहस पूरी हो गई थी। सीबीआई के अनुसार, ए. राजा ने 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन और दूरसंचार कंपनियों को लाइसेंस देने के मामले में पक्षपातपूर्ण निर्णय लिए थे, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ था।
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