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सीबीआई अदालत ने पूर्व आयकर उप निदेशक को 1 साल कैद की सजा सुनाई

CBI court sentenced former Income Tax Deputy Director to 1 year imprisonment - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। सीबीआई की एक अदालत ने मंगलवार को आयकर विभाग के तत्कालीन उप निदेशक (जांच) आशुतोष वर्मा और दो अन्य को एक-एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ एक साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने यहां कहा कि सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने वर्मा, एक निजी व्यक्ति सुरेश नंदा और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) बिपिन शाह को सीबीआई के एक मामले में एक-एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ एक-एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

सीबीआई ने वर्मा, नंदा और शाह सहित अन्य के खिलाफ 8 मार्च, 2008 को एक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने सुरेश नंदा और उनके सहयोगियों के लिए अनुचित पक्ष दिखाने के लिए आयकर जांच की मूल्यांकन रिपोर्ट में हेरफेर करने की साजिश रची थी और इसकी एवज में अवैध तरीके से लाभ प्राप्त किया गया था।

जांच में पाया गया कि तत्कालीन उपनिदेशक (आईटी) वर्मा ने 27 फरवरी, 2007 को नंदा और उनकी सहयोगी कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली थी।

अधिकारी ने कहा कि वर्मा, नंदा और शाह सहित अन्य के साथ एक साजिश में आयकर देनदारियों को कम करने के लिए सहमत हुए और उन्होंने विभिन्न होटलों में अन्य आरोपियों के साथ कई बैठकें कीं।

वर्मा द्वारा 4 मार्च, 2008 को उच्च अधिकारियों को मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 8 मार्च, 2008 को मुंबई के एक होटल में बैठक आयोजित करते हुए आरोपियों को सीबीआई ने हिरासत में लिया। यह भी आरोप लगाया गया कि नंदा रक्षा उपकरणों से संबंधित विभिन्न कंपनियों से जुड़े थे और शाह नंदा की कुछ कंपनियों में निदेशक थे।

अधिकारी ने कहा, "यह भी पाया गया कि वर्मा ने शाह के इशारे पर नंदा और सहयोगियों के पक्ष में मूल्यांकन रिपोर्ट में गड़बड़ी कर दी थी।"

अधिकारी ने कहा कि जांच के बाद, सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ 30 नवंबर, 2011 को आरोप पत्र दायर किया और 11 जनवरी, 2018 को उनके खिलाफ आरोप तय किए गए।

अधिकारी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उक्त आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें इस साल 1 अप्रैल को दोषी ठहराया था।

--आईएएनएस

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Web Title-CBI court sentenced former Income Tax Deputy Director to 1 year imprisonment
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