नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम से संबंधित आईएनएक्स मीडिया मामले में आईएनएक्स मीडिया की पूर्व निदेशक इंद्राणी मुखर्जी को गवाह बनने की इजाजत दे दी। सीबीआई के न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने गवाह बनने के लिए इंद्राणी की दायर याचिका स्वीकार कर ली। साथ ही क्षमा याचिका भी स्वीकार कर ली। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को निश्चित कर दी गई है। अदालत ने इंद्राणी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।
इसी मामले में पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर सुनवाई चल रही है।
पिछले साल इंद्राणी ने अपना कबूलनामा देते हुए गवाह बनाए जाने के लिए याचिका सीबीआई अदालत में दायर की थी।
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