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दहेज उत्पीडन: SC ने कहा कानून के रहते अलग से गाइडलाइन कैसे बनाई..

नई दिल्ली। दहेज उत्पीडन मामले में सीधे गिरफ्तारी के फैसले पर हैरानी जाहिर की है। चीफ जस्टिस ने इस फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा है कि कानून के रहते अलग से गाइडलाइन कैसे बनाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीडन मामले में डिवीजन बेंच के फैसले को गलत बताया है। ज्ञातव्य है कि डिवीजन बेंच ने दहेज उत्पीडन मामले में फैसला सुनाते हुए सीधे गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। साथ ही डिवीजन बेंच ने पहले की प्रक्रिया से अलग एक गाइड लाइन बनाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि डिवीजन बेंच के आदेश पर दोबारा विचार किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ही दो सदस्यीय बेंच ने दहेज उत्पीडन के मामलों में सीधे गिरफ्तारी पर रोक लगाने और मामला शुरू में वेलफेयर कमेटी को भेजने जैसे कई निर्देश जारी किए थे।

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Web Title-can not frame guidelines on enforcing penal provision in dowry cases says Supreme Court
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