नई दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने कहा है कि सदस्यों को जान लेना चाहिए कि हम किस धारा के तहत ये करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि धारा 370 के अंदर ही इसका प्रावधान है। उन्होंने कहा कि धारा 373 में लिखा है कि राष्ट्रपति पब्लिक नोटिस के तहत इसे लागू और हटा सकते हैं। धारा 370 को हटाने के प्रस्ताव का बसपा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल,बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, एआईएडीएमके, शिवसेना ने भी धारा 370 पर मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
गृहमंत्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति को पब्लिक नोटिफिकेशन से इसे हटाने के अधिकार है और सुबह की उन्होंने संविधानिक आदेश जारी करते हुए पब्लिक नोटिफिकेशन निकाला है, राज्य में विधानसभा नहीं है और विधानसभा के सारे अधिकार दोनों सदन के अंतर निहित है और राष्ट्रपति इसे पारित कर चुके हैं।
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